गुण्डा अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त को दून पुलिस ने किया ढोल-नगाड़े बजाकर तड़ीपार

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थाना रायपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया।

थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त जगबीर सिंह पुत्र युद्धवीर सिंह, निवासी नंदिनी कॉलोनी बालावाला रायपुर देहरादून एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध लूट, चोरी तथा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित कई अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये।

प्राप्त आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त जगबीर सिंह को आज दिनांक 18/01/2026 को नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त जगबीर सिंह को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। सहारनपुर पुलिस को भी अभियुक्त के जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।

देहरादून पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1- मु0अ0सं0 – 20/2014, धारा 392/411 भादवि, थाना रायपुर, देहरादून

2- मु0अ0सं0- 21/2014, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुर, देहरादून

3- मु0अ0सं0- 38/2018, धारा 392/411 भादवि, थाना रायपुर, देहरादून

4- मु0अ0सं0- 289/2018, धारा 60 आबकारी अधिo, थाना रायपुर, देहरादून

5- मु0अ0सं0- 48/2023, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुर, देहरादून

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